UP Lockdown Latest News: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown In Uttar Pradesh) के साथ सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी है। हालांकि लखनऊ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है।
यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के साथ 5 दिन खुलेंगी दुकानें, नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी
लखनऊ
कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कम होने लगा है। ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ये ढील 1 जून से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार, रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में में करोना के सक्रिय केसेस की संख्या आज 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।
गाइडलाइन जारी : सेकेंड स्ट्रेन की अनलॉक गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन में है कि रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं
उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जाएगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी।
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